पंचायत सचिवों के परिवारों को बड़ी राहत: अब अनुकंपा नियुक्ति पर ₹1.50 लाख की अनुग्रह राशि नहीं होगी वापस , मध्यप्रदेश सरकार ने बदला 2018 का नियम, जनवरी 2026 से लागू होगा नया प्रावधान
मध्यप्रदेश सरकार ने पंचायत सचिवों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए अनुकंपा नियुक्ति मिलने पर ₹1.50 लाख की अनुग्रह राशि वापस लेने की व्यवस्था समाप्त कर दी है। यह प्रावधान जनवरी 2026 से प्रभावी होगा।
अतुल सिंह बघेल / भोपाल
भोपाल। मध्यप्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने ग्राम पंचायत सचिवों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। अब सेवा काल में किसी ग्राम पंचायत सचिव की मृत्यु होने पर उनके आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति मिलने के बाद ₹1.50 लाख की अनुग्रह राशि वापस नहीं करनी होगी।
विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, वर्ष 2018 के प्रावधान के तहत यदि किसी पंचायत सचिव के परिवार को अनुकंपा नियुक्ति दी जाती थी, तो पहले प्रदान की गई ₹1.50 लाख की अनुग्रह राशि 10 समान किश्तों में वापस जमा कराई जाती थी। इससे आर्थिक संकट से जूझ रहे परिवारों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता था।
मुख्यमंत्री की 16 जनवरी 2026 की घोषणा के बाद अब इस व्यवस्था में बदलाव किया गया है। नए आदेश के तहत जनवरी 2026 से अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने वाले परिवारों से अनुग्रह राशि की कोई वसूली नहीं की जाएगी।
हालांकि विभाग ने स्पष्ट किया है कि दिसंबर 2025 तक जिन परिवारों से किश्तों के रूप में राशि की कटौती हो चुकी है, वह वापस नहीं की जाएगी। लेकिन जनवरी 2026 से आगे किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होगी।
इस निर्णय से प्रदेश के ग्राम पंचायत सचिवों के परिवारों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी। अब सेवा के दौरान सचिव की मृत्यु होने पर उनके आश्रित को ₹1.50 लाख की अनुग्रह राशि और अनुकंपा नियुक्ति दोनों का पूरा लाभ मिलेगा।
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